नागालेंड में अफ्सपा कानून के तहत अशांत क्षेत्रों में कमी का केंद्र सरकार ने लिया निर्णय।

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तौफीक़ हयात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 31 मार्च को कहा कि केंद्र सरकार ने नागालैंड असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम(अफ्सपा) के तहत अशांत क्षेत्रों को नियंत्रित करने का फैसला किया है।
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफ्सपा के तहत क्षेत्रों में कमी और उग्रवाद को समाप्त करना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में स्थिती को सामान्य करने के लिए कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिती और तेजी से विकास का परिणाम है।
आतंकवाद के वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर और पंजाब पर अफ्सपा लगाया गया। पंजाब से इसे निरस्त किया जा चुका है। यह कानून अब नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में अब भी लागू है।


क्या है अफ्सपा और क्या शक्ति है
अफ्सपा मतलब सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। इसके लागू होने के बाद सशस्त्र बलों के पास उस क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या फायर भी कर सकते हैं।
अफ्सपा लागू होने पर अगर उचित संदेह मौजूद है, तो सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकती है या तलाशी ले सकती है और फायर आर्म्स रखने पर बैन लगा सकती है।

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