राजस्थान की दो बड़ी यूनिवर्सिटी के अहम पदों पर बने रहने के लिए योग्यता में किया बदलाव, संशोधन बिल किया पेश

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तौफीक़ हयात

जयपुर
राजस्थान की पंद्रहवीं विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति के पद को लेकर संशोधन बिल पारित किया गया।
हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने के लिए पहले तय किए गए योग्यता को बदल दिया है। अब पत्रकारिता और जनसंचार में अनुभव रखने वाले लोगों को भी संशोधन बिल में योग्य करार कर दिया गया हैं।
वही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अब तक एक व्यक्ति के कुलपति पद पर रहने का कोई कानून में प्रावधान नहीं था। अब संशोधन बिल में यह प्रावधान किया है कि एक व्यक्ति दो बार से ज्यादा कुलपति नहीं रहेगा साथ ही 70 साल की उम्र तक का व्यक्ति ही कुलपति बनने की योग्यता रखता है।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अब केवल आईएएस अथवा आरएएस अफसर ही रजिस्ट्रार के पद पर लगाई जाएगी। अब तक विद्यालय के एक्ट में आईएएस अथवा आरएएस को रजिस्ट्रार बनाए जाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं था जिसे अब संशोधन बिल में जोड़ा गया है।
हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर किए गए संशोधन से पत्रकारों में खुशी का माहौल है। हाँ पहले कुलपति पद पर बनने के लिए 10 वर्ष तक किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अनुभव होना जरूरी था। अब संशोधन से अन्य पत्रकारों को भी शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

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