लालू के पास अब कोई चारा नहीं

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Breaking News: RJD Supremo Lalu Prasad Yadav got 5 years punishment

Aysha Khatoon Siddique

इस समय की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है। जहां चारा घोटाले (Fodder Scam) के तहत डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury) से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है। लालू प्रसाद यादव को 60 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले भी चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। वह अभी जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पांचवे मामले में आए फैसले ने उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं।

क्या है चारा घोटाला

इसे पशुपालन घोटाला भी कहा जा सकता है क्योंकि मामला सिर्फ़ चारे का नहीं है। असल में, यह सारा घपला बिहार सरकार के ख़ज़ाने से ग़लत ढंग से पैसे निकालने का है। कई वर्षों में करोड़ों की रक़म पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली-भगत के साथ निकाली है।

घपला रोशनी में धीरे-धीरे आया और जांच के बाद पता चला कि ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। शुरुआत छोटे-मोटे मामलों से हुई लेकिन बात बढ़ते-बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक जा पहुंची।

मामला एक-दो करोड़ रुपए से शुरू होकर अब 900 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रक़म का है क्योंकि यह वर्षों से होता रहा है और बिहार में हिसाब रखने में भी भारी गड़बड़ियां हुई हैं।

लालू प्रसाद यादव के अलावा किसको कितनी सजा मिली

लालू प्रसाद यादव के अलावा मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1.5 करोड़ रुपये फाइन, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा मिली। वहीं डॉक्टर गौरी शंकर को 4 साल, जसवंत सहाय को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपये का फाइन, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना और नलिनी रंजन को 3 साल की सजा हुई।

वकील ने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान लालू यादव के अधिवक्ता ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और न्यायालय से मांग की कि राजद सुप्रीमो को कम से कम सजा दी जाए.अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव 75 साल के हैं और वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं साथ ही उन्हें बार-बार इलाज के लिए रिम्स जाना पड़ता है। कोर्ट ने उनकी दलील को ध्यान में रखते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया है।

क्या कोर्ट ने पिछली सुनवाई में लालू को माना था दोषी ?

इससे पहले चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू यादव को कम से कम 3 साल और दुमका कोषागार केस में 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. बता दें कि चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं. वहीं, डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे. इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

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