ATM में पैसे नहीं तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना ,1 अक्टूबर से जारी होगा RBI का नियम

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नंदनी चौहान

आगरा उत्तर प्रदेश| ATM में पैसे न मिलने की शिकायत करने वालों के लिए (भारतीय रिजर्व बैंक) RBI का नया फैसला राहत लेकर आया है। आरबीआई ने मंगलवार को निर्णय लिया कि उन एटीएम पर मौद्रिक शुल्क लगाया जाएगा | जिनमें रुपये नहीं होंगे। यह व्यवस्था एक अक्तूबर 2021 से शुरू होगी। 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाया है | केंद्रीय बैंक ने निर्णय किया है कि ATM में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा | RBI किसी एक महीने में ATM (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा | आरबीआई ने एक नियमित समीक्षा में पाया कि बहुत से एटीएम में लंबे समय तक केस नहीं होने से कार्ड धारकों को बहुत असुविधा होती है | लोगों तक मुद्रा पहुंचाना बैंकों की जिम्मेदारी है | अगर इसमें लापरवाही होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी | आंकड़ों के मुताबिक जून के अंत तक देशभर में विभिन्न बैंकों के 2,13 ,766 एटीएम थे | रिजर्व बैंक ने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया है जिससे बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम संचालक और सुनिश्चित करेंगे कि एटीएम में नकदी समय पर डाली जाए और लोगों को परेशानी न हो। White level ATM के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो संबंधित एटीएम में नकदी की आपूर्ति पूरा करता है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि एटीएम में कैश नहीं होने की स्थिति में सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट देना होगा. यह स्टेटमेंट आरबीआई के इश्यू डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा जिसके अंतर्गत एटीएम आता है | ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम नई खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ thebawabilat.in पर |

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