वाहन मालिक अपने वहान के पंजीकरण (और नंबर प्लेट) को बदले बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे |
नंदनी चौहान
आगरा उत्तर प्रदेश | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें आपके वाहन को नई सीरीज का नंबर मिलेगा। यही नंबर पूरे भारत में काम करेगा । एक नए विकास में, मंत्रालय राज्य-वार पंजीकरण कोड को एक आईएन कोड से बदलने पर विचार किया है, जिसका उपयोग पूरे भारत में वाहनों के नंबर प्लेट के लिए किया जा सकता है। यह मालिकों को पुन: पंजीकरण प्रक्रिया से दूर रखने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे एक राज्य से दूसरे राज्य में निवास कर सकते हैं और वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
देश भर में एक वाहन पंजीकरण को लाने के लिए, सरकार ने भारत सीरीज (बीएच) नामक एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया | जिससे वाहनों को पंजीकरण के किसी भी हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा। सरकार ने कहा कि यह योजना राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देगी। वर्तमान में, एक व्यक्ति को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अधिकतम एक वर्ष के लिए वाहन रखने की अनुमति है। इससे पहले मालिकों को एक वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे वाहनों को फिर से पंजीकृत करवाना होता था पर इस नई योजना के तहत ऐसा नहीं होगा | सरकार ने कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए शुरू की जाएगी जो 5 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संचालित होते हैं। जबकि नया IN पंजीकरण कोड लागू होगा, पुराने राज्य-वार कोड वही रहेंगे। इस संशोधन के साथ, वाहन मालिक अपनी कारों को फिर से पंजीकृत करने और दूसरे राज्य में जाने पर नई नंबर प्लेट लगाने से दूर हो जाएंगे। मालिक अपनी कारों के पंजीकरण (और नंबर प्लेट) को बदले बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे, भले ही वे 12 महीने से अधिक समय तक अलग राज्य में रहने की योजना बना रहे हों।
फॉर्मेट ऑफ न्यू BH- सीरीज प्लेट-
बीएच सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी | इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित होगा | नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के बीएच अक्षरों से होगी | इसके बाद जिस साल वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंतिम दो अंक होंगे | फिर आगे का नंबर होगा | इसे ऐसे समझा जा सकता है कि BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY है | इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक) |
नए BH – सीरीज नंबर के लिए कैसे करें अप्लाई –
1• अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य की है तो आपको गाड़ी के रजिस्टर्ड RTO से NOC (No Objection Certificate) लेना होगा।
2• नए RTO में आपको कम से कम 2 साल का रोड टैक्स देना होगा। आपका पुराना RTO टैक्स रिफंड हो जाएगा। आप कब तक राज्य में रहेंगे, इस हिसाब से आप 2 के मल्टीपल में 14 साल तक का टैक्स इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं।
3• अब आप BH सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी से जुड़े डॉक्युमेंट, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और खुद के डॉक्युमेंट की जरूरत होगी।
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