Single-use- plastic items to be banned from July 1,2022 by Modi government

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2022 से प्लास्टिक की प्लेट, कप , गिलास ,चम्मच- कांटे, झंडे पर प्रतिबंध

नंदनी चौहान

आगरा उत्तर प्रदेश| देश में अगले साल 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लग जाएगा | केंद्र सरकार ने plastic कचरा प्रबंधन संशोधन नियम-2021 को अधिसूचित कर दिया है | जिसके तहत एक जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की डंडी, प्लेट, कप और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पर चिह्नित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी।

मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने का ऐलान किया है | इसके उत्पाद जमीन में पानी को प्रदूषित कर रहे हैं | भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण समाज में सभी देशों से इस पहल को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था | अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ 1 july, 2022 से पॉलिस्ट्रिन और लचीले पॉलिस्ट्रिन सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी। प्लास्टिक की डंडी युक्त ईयर बड, गुब्बारे की प्लास्टिक से बनी डंडी, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप और आईसक्रीम की डंडी, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्ट्रिन (थर्मेाकोल), प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, छुरी, चम्मच, चाकू, मिठाई के डिब्बों में इस्तेमाल प्लास्टिक, 100 माइक्रॉन से कम मोटे प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि पर रोक होगी।’’अधिसूचना में कहा गया कि ये प्रावधान नष्ट होने वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत में वर्ष 2022 से एकल इस्तेमाल प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा।

वर्ष 2019 में हुई संयुक्त राष्ट्र पयार्वरण सभा में भारत ने उस प्रस्ताव का नेतृत्व किया था | जिसमें एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने की बात थी। इसमें स्वीकार किया गया था कि विश्व समुदाय को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे एकल उपयोग प्लास्टिक की पहचान वालों के लिए विशेष टास्क फॉर्म बनाएं | केंद्र भी राष्ट्रीय टास्क फोर्स बना रहा है | जिन प्लास्टिक उत्पादों की बतौर एकल उपयोग पहचान नहीं हुई है, उन्हें जमा करवाने , प्रबंधन के लिए खुद उनके उत्पादकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी दी गई है | इसे लागू करवाने के लिए दिशानिर्देश में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है|

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