नंदिनी चौहान
आगरा उत्तर प्रदेश| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटित करने के मामले में बनाए राष्ट्रीय कार्यबिल सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया |
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अभी जानना चाहा कि अगर तीसरी लहर आ गई तो उससे निपटने के लिए उसके पास क्या तैयारी है |केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई और ऑडिट पर नेशनल टास्क फोर्स की फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है | सभी राज्यों से कहा गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में ऑक्सीजन ऑडिट कराने के लिए अपना टास्क फोर्स बनाएं | दिल्ली की ऑक्सीजन आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए उपसमूह की अंतरिम रिपोर्ट जून में प्रस्तुत की गई थी |
इसके बाद कोर्ट ने टास्क फोर्स की फाइनल रिपोर्ट और केंद्र की एक्शन रिपोर्ट की कॉपी एमिकस क्यूरी और सभी राज्य के काउंसलों को दो हफ्ते में देने का आदेश भी दिया | अब इस मामले की सुनवाई कोविड की तैयारियों पर स्वतः संज्ञान मामले के साथ ही होगी |
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के क्लीनिकल ट्रायल और टीकाकरण के बाद के प्रभावों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, भारत बायोटेक, SII और ICMR समेत अन्य को नोटिस जारी किया है | याचिका में विभिन्न सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से टीकाकरण के निर्णय पर रोक लगाने की भी मांग की गई है | जस्टिस L.Nageswar Rav ने टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉ जैकब की याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है |
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